खाद्य प्राधिकरण एक नियंत्रण प्रणाली और अन्य ऐसी गतिविधियों का अनुरक्षण करेगा जो परिस्थितियों के अनुरुप होंगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा और जोखिम के संबंध में जन संप्रेषण, खाद्य सुरक्षा निगरानी और एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 29(3) के अंतर्गत यथा अपेक्षित खाद्य कारोबारी के सभी चरणों सहित अन्य निगरानी गतिविधियां सम्मिलित हैं। तद्नुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. ने एक पैकेजिंग सर्वेक्षण का आयोजन किया है और लगातार पूरे देश में दुग्ध की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।
राष्ट्रीय दुग्ध गुणवत्ता निगरानी प्रणाली
एफ.एस.एस.ए.आई. ने सुरक्षित/अपमिश्रित दूध पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरे देश में नागरिकों द्वारा उपभोग में लाए जा रहे दूध की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की है।अधिक जानकारी के लिए देखें
पैकेजिंग सर्वेक्षण
एफ.एस.एस.ए.आई. ने पैकेजिंग सामग्रियों से खाद्य में रासायनिक संदूषणों का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास अध्ययन परियोजना भी शुरु की है; और यह कार्य राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) और भारतीय पैकेजिंगक संस्थान (आईआईपी) को सौंपा गया हे।