एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अनुसार, देश के प्रत्येक खाद्य कारोबारी के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अंतर्गत लाइसेंसधारी होना अपेक्षित है। लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया और अपेक्षाओं का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 size:( 4.42 MB)द्वारा किया जाता है।
खाद्य अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस.) एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रारंभ किया गया है ताकि भारत के खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में सुविधा हो सके। इस प्रणाली के तहत वे यह जान सकते हैं कि उनके आवेदनों पर क्या कार्रवाई हो रही है।
इस समय 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।
पात्रता संबंधी मानदण्ड
1. राज्य लाइसेंस -
2. केन्द्रीय लाइसेंस-
लाइसेंसिंग प्रक्रिया