स्‍वच्‍छता अपेक्षाएँ

खाद्य सुरक्षा का आश्‍वासन उपलब्‍ध कराने के लिए, खाद्य कारोबारियों को  जोखिम विश्‍लेषण और क्रिटिकल नियंत्रण प्‍वाइंट (एचएसीसीपी) और  खाद्य उत्‍पादन से प्रारंभ होकर अंतिम उपभोग तक चलने वाली पूरी खाद्य श्रृंखला के दौरान सक्रिय रुप से जोखिमों को नियंत्रण में रखते हुए उपयुक्‍त पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों पर आधारित कारगर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) का कार्यान्‍वयन अवश्‍य करना चाहिए।
 
एफ.एस.एस. (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्‍ट्रीकरण) विनियम 2011 के अंतर्गत लाइसेंस की शर्त के अनुसार, लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले  प्रत्‍येक खाद्य कारोबारी (एफबीओ) के पास एक विलेखित एफएसएमएस योजना अवश्‍य होनी चाहिए और इस विनियम की अनुसूची के अनुपालन में होनी चाहिए। अच्‍छी विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) और खाद्य कारोबारियों द्वारा अच्‍छी स्‍वच्‍छता प्रक्रियाओं (जीएचपी) के कार्यान्‍वयन के आधार पर अनुसूची 4 में एफएसएमएस की संकल्‍पना  की प्रस्‍तावना की गई है और इसे पांच भागों में निम्‍नानुसार बांटा गया है:
 

अनुसूची 4

सामान्‍य अपेक्षाएं

भाग 1

   पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्‍य स्‍वच्‍छता और साफ-सफाई पद्धतियां - छोटे खाद्य कारोबारी और स्‍ट्रीट खाद्य वेंडर

भाग 2

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्‍य स्‍वच्‍छता और साफ-सफाई पद्धतियां - विनिर्माण/प्रसंस्‍करण/पैकेजिंग/भण्‍डारण/संवितरण

भाग 3

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्‍य स्‍वच्‍छता और साफ-सफाई पद्धतियां - दुग्‍ध और दुग्‍ध उत्‍पाद

भाग 4

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्‍य स्‍वच्‍छता और साफ-सफाई पद्धतियां - वधशाला और मांस प्रसंस्‍करण

भाग 5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्‍य स्‍वच्‍छता और साफ-सफाई पद्धतियां - केटरिंग